27/01/2025
जन सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के तहत आदेश: उपायुक्त, ऊना
आदेश संख्या: 1478-1486/DRO/Relief-DDMA
तारीख: 27-01-2025
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 33 और 34 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जिला ऊना के उपायुक्त और DDMA (जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) के अध्यक्ष, श्री जतिन लाल, IAS, ने जन सुरक्षा और आपदा रोकथाम के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं, जिनका सभी पेट्रोल पंप संचालकों को पालन करना अनिवार्य है:
निर्देश:
1. वाहनों को पेट्रोल/डीजल/गैस की आपूर्ति:
बिना हेलमेट पहने हुए दोपहिया सवारों और बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों को पेट्रोल/डीजल/गैस की आपूर्ति नहीं की जाएगी।
2. खुले या अवैध कंटेनरों में बिक्री पर रोक:
पेट्रोल/डीजल को खुले कंटेनरों, बोतलों, या किसी भी अवैध पैकेजिंग में नहीं बेचा जाएगा ताकि दुरुपयोग और संभावित खतरों को रोका जा सके।
3. संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्टिंग:
यदि पेट्रोल पंप पर कोई संदिग्ध गतिविधि देखी जाती है, जैसे कि व्यक्तियों का असामान्य व्यवहार या अवैध कंटेनरों का उपयोग, तो तुरंत स्थानीय पुलिस या प्रशासन को सूचित किया जाएगा।
4. साफ-सफाई और शौचालयों का रखरखाव:
सभी पेट्रोल पंप संचालक अपने शौचालयों की नियमित सफाई और रखरखाव सुनिश्चित करेंगे। ये सुविधाएं आम जनता के लिए नि:शुल्क उपलब्ध होनी चाहिए। यदि पेट्रोल पंप संचालक शौचालय का उपयोग रोकते हैं या उसे बंद रखते हैं, तो इस मामले की सूचना जिला प्रशासन के हेल्पलाइन नंबरों (01975-225045, 225046, 225052 या टोल-फ्री 1077) पर दी जा सकती है।
अनुपालन की आवश्यकता:
पेट्रोल पंप संचालकों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। इन निर्देशों का उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत दंडनीय होगा।
यह आदेश जिला ऊना की समस्त सीमा में तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
टिप्पणी:
इस आदेश की कम से कम पाँच प्रतियां बनाकर पेट्रोल पंप के ईंधन वितरण स्थानों और शौचालयों की बाहरी दीवारों पर चिपकाई जाएं। एक प्रति पेट्रोल पंप के कार्यालय में उचित फ्रेम में प्रदर्शित होनी चाहिए।
जारीकर्ता:
जतिन लाल, IAS
जिला मजिस्ट्रेट, ऊना
(अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ऊना, हिमाचल प्रदेश)
Ek Mauka Ek Umeed Sanstha