04/08/2026
झारखंड सरकार ने लघु खनिज नियम में बदलाव कर सरकारी ठेकेदारों के लिए रॉयल्टी पर बालू लेने की सुविधा खत्म की है। अब बालू केवल चालान के साथ ही उठाया जा सकेगा, वरना 5 लाख तक का जुर्माना लगेगा।
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