11/04/2025
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के लाभ
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से अब प्रत्येक बालिका को 51000 की जगह ₹100000 तक की लाभ राशि बैंक खाते में प्रदान की जाएगी ।
इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी वर वधु को विवाह के दौरान वैवाहिक सामग्री भी सरकार द्वारा प्रदान की जाती है ।
वहीं विवाह के आयोजन से पहले इस योजना के अंतर्गत अभिभावकों को विवाह समारोह में खर्च करने के लिए भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि अभिभावक बच्चियों की शादी के लिए मेहमानों की आवभगत, शादी व्यवस्था, पंडाल इत्यादि पर खर्च कर सके ।
इस योजना की वजह से प्रदेश में बाल विवाह के मामलों में कमी देखी जा रही है।
इस प्रकार की अन्य योजनाओं की वजह से उत्तर प्रदेश में अब बालिकाओं के जन्म को बोझ नहीं समझा जा रहा जिसकी वजह से बालिकाओं के जीवन स्तर और ज्यादा बेहतर हो रहा है।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पात्रता मापदंड
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाली बालिका की आयु 18 वर्ष होनी जरूरी है।
इस योजना के अंतर्गत वर की आयु 21 वर्ष है उससे अधिक होनी आवश्यक है ।
योजना के अंतर्गत आवेदक बालिका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ,अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से होनी जरूरी है।
इस योजना के अंतर्गत आवेदक बालिका की पारिवारिक वार्षिक आय ₹200000 से कम होनी जरूरी है।
इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों को ही दिया जाएगा ।
इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को भी सम्मिलित किया जा रहा है ।
हालांकि इस योजना का लाभ केवल एक बार ही एक वधु को दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना लाभ राशि
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सरकार ने अब लाभ राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। 1 अप्रैल 2025 के पश्चात इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाली सभी बालिकाओं को ₹100000 तक का लाभ इस योजना के माध्यम से दिया जाएगा । जिसके अंतर्गत विवाह के समय उपलब्ध कराई जाने वाली लाभ राशि और विवाह से पहले समारोह आयोजित करने हेतु आर्थिक सहायता भी जोड़ी जाएगी। साथ ही इस योजना की लाभार्थी वधु को सरकार अब एक स्कूटी भी देने वाली है।