04/03/2019
असंगठित क्षेत्र के सभी मजदूर जल्द से जल्द अपने पास के चॉइस सेंटर में जाकर प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में अपना पंजीयन करवा सकते हैं। इस योजना का लाभ 18 वर्ष से 40 वर्ष के श्रमिक ले सकते हैं। जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये से कम है। असंगठित श्रमिक जैसे फूटकर विक्रेता, रिक्शा चालक, घर में काम करने वाले, निर्माण श्रमिक, कचरा बीनने वाले, कृषि श्रमिक, मोची, हस्तकरघा श्रमिक, धोबी और इस तरह से 125 व्यवसाय में कार्यरत श्रमिकों को इस योजना में शामिल किया गया है।
इस बारे में छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) के ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने बताया कि इस योजना के तहत 55 रुपये से 200 रुपये तक पृथक-पृथक आयु समूह के अनुसार प्रतिमाह अंशदान देय होगा। श्रमिक के अंशदान के बराबर की राशि भारत शासन श्रम मंत्रालय के द्वारा देय होगा। योजना में शामिल श्रमिक की 60 आयु वर्ष से पूर्व मृत्यु हो जाने पर उसके नामित को 50 प्रतिशत पेंशन देय होगा।
यदि कोई अंशदाता 60 वर्ष के आयु के पूर्व ही योजना से बाहर होना चाहता है तो उसे उस समय तक उसके खाते में जमा राशि नए ब्याज के साथ एकमुश्त वापस कर दिया जाएगा।